1 सितंबर से नहीं मिलेगा ट्रेनों में दुर्घटना बीमा, एक्सीडेंट में मौत पर मिलते थे 10 लाख
1 सितंबर से नहीं मिलेगा ट्रेनों में दुर्घटना बीमा, एक्सीडेंट में मौत पर मिलते थे 10 लाख
नई दिल्ली 12 अगस्त 2018।भारतीय रेलवे ने दुर्घटना बीमा की योजना को लेकर एक बड़ा एलान किया है. इस एलान के मुताबिक रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग सिस्टम में यात्रियों को “मुफ्त” दुर्घटना बीमा देने की योजना बंद करने का फैसला लिया है। ट्रेनों में 1 सितंबर से बीमा नहीं मिलेगा। रेलवे अपनी बीमा योजना में बदलाव करने की तैयारी में है। जिसके तहत रेलवे अब यात्रियों को मुफ्त यात्रा बीमा का लाभ नहीं देगा। रेल मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि भारतीय रेल खान-पान एवं पर्यटन निगम (IRCTC) ने 1 सितंबर से मुफ्त यात्रा बीमा की सुविधा बंद करने का फैसला किया है. उन्होंने बताया कि बीमा का प्रावधान वैकल्पिक होगा.
IRCTC द्वारा प्रदत्त बीमा के तहत यात्रा के दौरान दुर्घटना में यात्री की मौत होने की स्थिति में अधिकतम 10 लाख रुपये तक की बीमा का प्रावधान किया गया था. वहीं, यात्रा के दौरान दुर्घटना में अपाहिज होने पर 7.5 लाख रुपये और घायल होने पर दो लाख रुपये और शव के परिवहन के लिए 10,000 रुपये का प्रावधान किया गया था.
नोटबंदी से पहले इंश्योरेंस के लिए 92 पैसे का शुल्क लगता था लेकिन नोटबंदी के दौरान आन लाइन टिकट को बढ़ावा देने के लिए सभी आन लाइन टिकट कराने वाले यात्रियों को एक समान रूप से मुफ़्त बीमा दिया जाने लगा था. जो अभी तक मिल रहा है.
इसे अब एक सितम्बर से वैकल्पिक किया जा रहा है. यानी कमोबेश पुरानी स्थिति बहाल होगी. आपशनल करने पर दुर्घटना बीमा के लिए अब कितना शुल्क लिया जाएगा ये अभी तय नहीं हुआ है क्योंकि बीमा कम्पनियों से इसके टेंडर की प्रक्रिया जारी है. तीन कम्पनियों को टेंडर दिया जाता है.